दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा को कोर्ट से बड़ा झटका

नई दिल्ली, 7/3 : दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका शुक्रवार को दिल्ली स्थितराउज एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी. याचिका में मजिस्ट्रेट कोर्ट के चार्जशीट पर संज्ञान लेने और समन के आदेश को चुनौती दी गई थी. कपिल मिश्रा ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिवीजन पिटीशन दायर की थी. कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी.
2020 में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन से यह मामला जुड़ा हुआ है. हाल में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है. कपिल मिश्रा इस सरकार में कानून मंत्री हैं. उन्हें ट्रायल कोर्ट के आदेश पर समन किया गया था. उस आदेश को उन्होंने चुनौती दी थी.
साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कपिल मिश्रा को मॉडल टाउन से पार्टी का उम्मीदवार बनाया था. कपिल मिश्रा पिछले महीने ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में करावल नगर विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर विधायक बने हैं.
कानून मंत्री कपिल मिश्रा को कोर्ट से यह झटका उस समय पर लगा है, जब साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ लगातार केस दर्ज करने की मांग उठ रही है. हालांकि दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली पिटीशन का विरोध कर रही है.