आसाराम के आश्रम को राहत! सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक
नई दिल्ली,27/4 : सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में आसाराम के आश्रम की जमीन और संपत्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम अधिकारियों के जारी कारण बताओ नोटिस में प्रथम दृष्टया पर्याप्त विवरणों का अभाव है. जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप जस्टिस मेहता की पीठ ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.
पीठ ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिससे गुजरात हाई कोर्ट के 17 अप्रैल के फैसले पर असरदार तरीके से रोक लग गई. हाई कोर्ट ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास मोटेरा में आसाराम आश्रम की लगभग 45,000 स्क्वायर मीटर जमीन पर कब्जा करने का रास्ता राज्य के लिए साफ कर दिया था.
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