नई दिल्ली, 31/5 : केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात (एक्सपोर्ट) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. आगामी 1 जून, 2026 से पेट्रोल, डीजल के साथ-साथ एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया गया है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इस फैसले का सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जो भारत से रिफाइंड तेल विदेशों में बेचती हैं.
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश के भीतर इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानी पेट्रोल पंप पर बिकने वाले तेल के दाम इससे कम नहीं होंगे, बल्कि यह फैसला सिर्फ अंतरराष्ट्रीय व्यापार को ध्यान में रखकर लिया गया है.








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